शराब के नशे ने किया मति का नाश, अपनी ही मां को मौत की नींद सुला दिया, अदालत ने दी कातिल पुत्र को आजीवन कारावास की सजा


5000 रूपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है, जिसकी भरपाई न कर पाने पर उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।

जांजगीर-चांपा(theValleygraph.com)। ये तो सभी भली भांति जानते हैं कि नशा नाश की ओर ले जाता है। फिर भी कई लोग नशे के पीछे ही भागते नजर आते हैं। इसी नशे के चलते एक मां के लिए उसका पुत्र ही काल साबित हुआ। शराब की बुरी लत ने पुत्र की मति भ्रष्ट कर दी और उसने बड़ी बेरहमी से अपनी मां की हाथ-मुक्के से पीट पीट कर हत्या कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने दोषी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 5000 रूपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है, जिसकी भरपाई न कर पाने पर उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।

शराब की लत के चलते पुत्र द्वारा मारपीट कर मां की हत्या करने का यह मामला पड़ोसी जिला जांजगीर चांपा के बिर्रा थाना क्षेत्र का है। उसे आजीवन कारावास की सजा का यह फैसला शक्ति सिंह राजपूत, सत्र न्यायाधीश ने दिया। राजेश पाण्डेय लोक अभियोजक जांजगीर के अनुसार 15 अक्टूबर 2023 को मृतका के घर के पास ही रहने वाले श्रवण पटेल ने अपनी नानी अवधमति की चीख पुकार सुनी थी। इस करुण पुकार पर वह दौड़ते हुए नानी के घर गया। वहां उसने देखा कि चावल बिखरा पड़ा हुआ था और वहीं करीब में उसकी नानी अवधमति चित पड़ी हुई थी। कुछ क्षण पहले ही उसने अवधमति के पुत्र अनिल पटेल को घर से सड़क की ओर भागते हुए भी देखा। श्रवण ने मृतका अवधमति के भतीजे पुरूषोत्तम पटेल व गांव के निवासी रमेश पटेल को सूचित किया और उन्हें लेकर वापस घटना स्थल पहुंचा। उन्होंने देखा कि अवधमति की मृत्यु हो चुकी थी। अभियुक्त अनिल पटेल शराबी प्रवृत्ति का है, जो आए दिन अपनी मां अवधमति से मारपीट करते रहता था। शंका है कि अनिल पटेल ने ही हाथ मुक्का से मारपीट कर अवधमति की हत्या की है। पुलिस द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को सूचक श्रवण पटेल की सूचना पर थाना बिर्रा के द्वारा मृतक अवधमति के अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना दर्ज की। मामले में आरोपी पुत्र अनिल पटेल के विरूद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साक्षी श्रवण पटेल के कथनों के आधार पर अभियोजन ने अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित कराया। विचारण उपरांत आरोपी अनिल पटेल पिता स्व. रामनाथ पटेल उम्र 37 वर्ष निवासी डभराखुर्द थाना बिर्रा जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. को दोषसिद्ध अपराध धारा 302 भादसं के लिए आजीवन कारावास एवं 5,000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताये जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से राजेश पाण्डेय लोक अभियोजक, जांजगीर ने पैरवी की।


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