HM में प्रमोशन के बाद नए स्कूल में नहीं दी ज्वाइनिंग, ऐसे सहायक शिक्षकों को मूल जगह के लिए भारमुक्त करें बीईओ


जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को जारी किए आदेश, संबंधित शिक्षकों के द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका लगाई थी। जिसमें न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता सहायक शिक्षकों को संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था। न्यायालय के आदेश के परिपालन में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा सुनवाई उपरांत उक्त अभ्यावेदनों के पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य कर दिया गया है। 
कोरबा(thevalleygraph.com)। प्राथमिक स्कूलों के ऐसे सहायक शिक्षक, जिन्होंने प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के नवीन पदस्थ संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और पूर्व में स्थगन प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत हैं, उन्हें तत्काल मूल संस्था के लिए भारमुक्त कर सूचित करने जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को दिए गए इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। ऐसा नहीं होने की दशा में समस्त जवाबदारी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की होगी।
प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदस्थापना पश्चात् कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले सहायक शिक्षक एलबी को उनकी मूल संस्था के लिए भारमुक्त करने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि जिला शिक्षा कार्यालय की स्थापना शाखा से 18 मई 2023 को एक पत्र जारी किया गया था। इसके बाद उक्त आदेश के संबंध में पुनः स्मरण कराते हुए सहायक शिक्षकों को 16 जून को एक रिमाइंडर भी जारी किया गया। इसके बाद भी कई सहायक शिक्षकों ने अपने निर्धारित कार्यस्थल में उपस्थिति दर्ज कराते हुए ज्वाइनिंग नहीं दी है। इसकी अगली कड़ी में प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए 23 अगस्त 2023 को जारी पत्र के अनुसार सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला.) के पद पर पदोन्नति पश्चात नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने एवं पदोन्नति से इंकार करने वाले शिक्षकों को (यदि स्थगन के तहत संस्था में कार्यरत हों तो) पदोन्नति के पूर्व कार्यरत मूल संस्था हेतु भारमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अब भी कुछ सहायक शिक्षकों को आज पर्यंत भारमुक्त नहीं किया गया है।

इसलिए अमान्य किए सहायक शिक्षकों के अभ्यावेदन

संबंधित शिक्षकों के द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका लगाई थी। जिसमें न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता सहायक शिक्षकों को संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था। न्यायालय के आदेश के परिपालन में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा सुनवाई उपरांत उक्त अभ्यावेदनों के पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य कर दिया गया है। अतः ऐसे सहायक शिक्षक, जिन्होंने प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के नवीन पदस्थ संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और पूर्व स्थगन प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत् हैं, उन्हें तत्काल मूल संस्था हेतु भारमुक्त कर सूचित करने के आदेश विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। आदेश का पालन सुनिश्चित नहीं होने की दशा में समस्त जवाबदारी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की होगी।


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