बिलासपुर/कोरबा(theValleygraph.com)। सिनेमा की चकाचौंध इस कदर छाया हुआ है कि अधिकतर नौजवान सिल्वर स्क्रीन पर जाने का ख्वाब देखते हैं। उनके सपनों का फायदा उठाकर कई बार लोग जिंदगी बरबाद करने से नहीं चूकते। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें दो सहेलियों को फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर तीन लोगों ने उनके साथ गलत काम किया। पहले पीड़िता को शादी करने का झांसा दिया गया और वह तीन माह की गर्भवती भी हो गई। पूर्व में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। युवती से सामूहिक बलात्कार करने के दो फरार आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पकड़े गए दो आरोपियों में बबलू उर्फ शिवकुमार बंदे पिता महेत्तर बंदे उम्र 36 साल साकिन भिलाई धनुहारपारा थाना मस्तुरी और मेलू उर्फ मेलाराम सारथी पिता स्व. नारायण प्रसाद उम्र 53 साल साकिन मस्तुरी बस स्टैण्ड के पास थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर शामिल हैं।
बिलासपुर पुलिस से मिली जानकारी अनुसार प्रार्थिया द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि एक अप्रैल 2022 को मुख्य आरोपी रामायण साहू पिता रामफल साहू उम्र 42 साल साकिन वेद परसदा थाना मस्तूरी ने अपने तीन साथी रामायण भोई उर्फ राजू निवासी बस स्टैण्ड नहर पारा मस्तूरी, बबलू निवासी जयराम नगर एवं मेलू निवासी बस स्टेण्ड मस्तूरी के द्वारा प्रार्थिया को फिल्म इण्डस्ट्री में काम दिलाने के नाम पर गुमराह किया। आरोपी रामायण साहू ने प्रार्थिया एवं कोरबा निवासी उसकी सहेली को अपने घर ले गया। रात के वक्त मौके का इंतजार कर रहे आरोपी और उसके साथी रामायण भोई उर्फ राजू दोनों पीड़िता के कमरे में पानी मांगने के बहाने से घुसे। पीड़िता और उसकी सहेली एक कमरे में सो रहे थे जहां से पीड़िता की सहेली को आरोपी रामायण भोई हाथ खींचकर बाहर ले गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। रामायण साहू ने पीडिता से कहा कि वह उसे पसंद करता है। ऐसा कहते हुए कहकर जबरन उसके साथ बलात्कार किया। पीडिता घटना की तिथि 1.04.2022 को ही थाना रिपोर्ट करने आ रही थी। पर आरोपी रामायण साहू के अन्य साथी मेलू एवं बबलू दोनों ने पीडिता को रिपोर्ट दर्ज कराने से मना किया और उनसे शादी करने की बात कह गुमराह करते रहे। इस दौरान पीडिता 3 माह की गर्भवती हो गई। पीडिता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी रामायण साहू ने 23 नवंबर 2022 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसे इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा एवं उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में बबलू उर्फ शिवकुमार बंदे पिता महेत्तर बंदे उम्र 36 साल साकिन भिलाई धनुहारपारा थाना मस्तूरी एव मेलू उर्फ मेलाराम सारथी पिता स्व० नारायण प्रसाद उम्र 53 साल साकिन बसन स्टेण्ड के पास वार्ड क्रमांक 4 मस्तूरी की तलाश की जा रही थी। उसे सोमवार 26 अगस्त 2024 को पतासाजी कर उनके सकुनत में दबिश देकर पकडा गया। आरोपियों से घटना के सबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपियों की विधिवत गिरफ्तारी कर 26.08.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।