पुलिस ने बिना अनुमति बज रहे डीजे पर कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की है। डीजे साउंड सिस्टम जब्त कर लिया गया है और संचालक पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही ग्राम मदन के डीजे संचालक विनोद कुमार पिता हडारू सिंह उम्र 44 साल निवासी बस्तीपारा मादन थाना-पाली के विरुद्ध की गई है।
कोरबा(theValleygraph.com)। ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी से प्राप्त दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस. चौहान एवं नेहा वर्मा के पर्यवेक्षक में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना/चौकी प्रभारी को ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश प्राप्त हुए थे।
इसी क्रम में प्रभारियों द्वारा सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। थाना पाली को जरिये मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम मादन में डीजे बजाकर अत्यधिक आवाज में बजाकर नाच रहे है कि सूचना तस्दीक पर घटना स्थल पर दबिश दिया जो मौके पर एक पिकप क्रमांक CG 12 AS 0379 में भरा डीजे सामान था जो अधिक आवाज में चलाया जा रहा था पीकअप चालक विनोद कुमार पिता हडारू सिंह उम्र 44 साल साकिन- बस्तीपारा मादन थाना पाली जिला कोरबा (छ.ग.) को धारा- 94 BNSS का नोटिस दिया गया जो कोई अनुमति शासन से नही होना लेख कर देने पर मौके पर ही पंचनामा तैयार किया गया तथा गवाहों के समक्ष मय वाहन एवं डीजे को जप्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है।
ज्ञात हो कि पूर्व में कोरबा जिले समस्त थाना/चौकी में डीजे संचालकों का बैठक बुलाया गया था जिसमें उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने एवं डीजे का संचालन करने का निर्देश दिया गया जिसमें डीजे साउंड में साउंड लिमिटर का उपयोग करना सुनिश्चित करने, प्रयोग किया गए वाहन में सिस्टम लगाकर विस्तार मोडिफाइड न करने, साउंड सिस्टम का उपयोग किए जाने के लिए समय पर विशेष ध्यान दिए जो की रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजाए जाना सुनिश्चित करें। किसी न्यायालय, अस्पताल एवं शिक्षण संस्थान के 200 मीटर दायरे में नहीं बजायेंगे तथा माननीय एसडीएम न्यायालय से अनुमति प्राप्त किए गए कार्यक्रम में ही डीजे का संचालन करने का हिदायत दिया गया था।