जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा का विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, फायर एंड सेफ्टी के विद्यार्थियों को किया गया जागरुक। द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोरबा कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि बिना लाइसेंस-बीमा वाहन का परिचालन न करें।
कोरबा(thevalleygraph.com)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। फायर एंड सेफ्टी मॉडर्न कंप्यूटर कॉलेज टीपी नगर कोरबा में आयोजित शिविर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विक्रम प्रताप चंद्रा द्वारा छात्र-छात्राओं को मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि सभी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो किसी के भी अधिकार हनन नहीं होगा। इसके साथ बालको के लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 संबंध में जानकारी देते हुए कहा गया कि ऐसे प्रकरण में पीड़ित को शासकीय अधिवक्ता के साथ-साथ प्रकरण में पीड़ित को असिस्ट करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता रख सकता है। गुड टच बेड टच कृष्ण कुमार सूर्यवंशी द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोरबा के द्वारा मोटर वाहन दावा दुर्घटना अधिनियम जानकारी दी। वाहन का संचालन बिना लाइसेंस व बिना वाहन बीमा के न चलाने के सुझाव दिया गया। मोबाइल के माध्यम से कोई भी मैसेज को यूं ही फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महिला बुजुर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बंदी को निशुल्क विधिक सहायता मिलती है। इसके साथ-साथ ऐसे व्यक्ति जिसकी आए डेढ़ लाख रुपए से कम है, उन्हें भी निशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है। अगले माह नौ मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें समस्त राजीनामा योग्य प्रकरणों को आपसी समझौता के माध्यम से भी निराकरण कराया जा सकता है। कार्यक्रम में पैरा लीगल वालंटियर अहमद खान उपस्थित थे।
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