5वीं की बच्ची ने घर में बता दी Mid Day Meal में कीड़े मिलने की बात, Teacher ने कर दी छड़ी से पिटाई, Suspended


पिटाई से घबराकर डरी और सहमी बालिका ने स्कूल जाना तक बंद कर दिया। डीईओ जीपी भारद्वाज ने किया सहायक शिक्षक को निलंबित।

सरकारी प्राइमरी स्कूल में मध्यान्ह भोजन खाते वक्त एक बालिका को कीड़े मिले। मिड डे मील की थाली में कीड़े मिलने की यह बात उसने घर जाकर अपने माता-पिता को बता दी। इस बात से खफा स्कूल के शिक्षक को नागवार गुजरी। उसकी नाराजगी इस कदर चढ़ गई, कि उसने बालिका को सबक सीखने की ठानी। बेरहम शिक्षक ने सजा के तौर पर गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाली महज 5वीं कक्षा में पढ़ रही उस मासूम बच्ची की छड़ी से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद डरी-सहमी बालिका ने स्कूल आना बंद कर दिया। मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीईओ जीपी भारद्वाज ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है।

कोरबा(theValleygraph.com)। मामला विकास खंड शिक्षा अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा के क्षेत्र का है। शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज ने जांच के आदेश जारी किए थे। जांच प्रक्रिया पूर्ण कर जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्गेश कुमार यादव सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला केन्हाडॉड संकुल दर्राभाठा विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा में पदस्थ है।उन्होंने कक्षा 5वीं की छात्रा कु. सिम्मी देवांगन द्वारा मध्यान्ह भोजन में कीड़ा मिलने के संबंध में अपने पालक को बताए जाने पर छड़ी से मारपीट की। जिससे भयभीत होकर छात्रा विद्यालय नहीं आ रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रबंधन समिति के सदस्य, पालकगण व ग्राम वासियों तथा छात्र-छात्राओं में घटना के प्रति आकोश व्याप्त है।

जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्गेश कुमार यादव का यह कार्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता व अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है। अतः दुर्गेश कुमार यादव शासकीय प्राथमिक शाला केन्हाडांड संकुल दर्राभाठा विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (2) (क) के तहत निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।


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