कोविड के दौरान ड्राई राशन सामग्री खरीदी में क्रय नियमों की अनदेखी, डीईओ जीपी भारद्वाज सस्पेंड, बिलासपुर अटैच


रायपुर(theValleygraph.com)। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी और वर्तमान में कोरबा डीईओ के रूप में कार्य कर रहे जीपी भारद्वाज (मूल पद-उप संचालक) को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर कोविड की मुश्किल परिस्थितियों के बीच वर्ष 2019 में केन्द्रीय भण्डार, नेकॉफ एवं एनसीसीएफ के माध्यम से सूखा राशन सामग्री की खरीदी में, भण्डार क्रय नियमों के विपरीत खरीदी के आरोप में यह कार्यवाही की गई है। सस्पेंशन लेटर में लिखा गया है कि श्री भारद्वाज का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत कदाचार है। इसे आधार रखते हुए राज्य शासन मुंगेली के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) बिलासपुर नियत किया गया है। निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।


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