उच्च न्यायालय बिलासपुर परिसर, उसके प्रारंभ एवं अंतिम बिंदु तक इस मार्ग पर हाईटेक बस स्टैंड से पेंडीडीह तक सभी प्रकार के हॉर्न एवं ध्वनि विस्तारक उपकरण का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। इस संबंध में बस संचालकों को निर्धारित एवं आदेशित दिशा निर्देश से अवगत कराया गया। DSP ट्रैफिक SS परिहार ने एक बैठक आयोजित कर इसकी जानकारी प्रदान की। साथ ही बसों में आदेश से संबंधित आवश्यक सूचना स्टीकर लगाए गए। बैठक में बस मालिक संघ के पदाधिकारियों द्वारा सदैव यातायात नियम का पालन करने एवं व्यवस्था में पूर्ण सहयोग हेतु सहमति प्रदान की गई।
बिलासपुर(theValleygraph.com)। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (IPS) के आदेशानुसार बसों में प्रेशर हॉर्न लगाकर उपयोग करने वाले बसों के संबंध में एवं हाईटेक बस स्टैंड की व्यवस्था के निर्देश डीएसपी ट्रैफिक प्रभारी शिवचरण सिंह परिहार को दिए गए। इस संबंध में यातायात मुख्यालय में बस मालिक संघ एवं संचालकों की बैठक बुलाई गई थी।
इस संबंध में ट्रैफिक डीएसपी प्रभारी ने बस मालिक संघ के पदाधिकारी एवं संचालकों से चर्चा के दौरान अपनी बसों में किसी भी प्रकार से प्रेशर हॉर्न का उपयोग ना किए जाने, सवारी चढ़ाने के स्थान पर किसी प्रकार की जाम ना लगने, वाहन चालक नशे की हालत में वाहन न चलाने, बस स्टैंड में निर्धारित पार्किंग में ही अपने वाहनों को पार्क किए जाने एवं निर्धारित समय पर ही अपने वाहन को स्टैंड से मुख्य मार्ग पर लाने एवं सवारियों को गेट पर खड़ा ना करने एवं यातायात नियम का सदैव पालन करने दिशा निर्देश जारी किए। इन बातों से संबंधित चर्चा के साथ आवश्यक सूचना स्टीकर भी बसों में लगाए गए। इनमें कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 एवं बिलासपुर कलेक्टर द्वारा निर्देशित आदेश से भी अवगत कराया गया। इसमें उच्च न्यायालय बिलासपुर परिसर एवं उसके प्रारंभ एवं अंतिम बिंदु तक इस मार्ग पर हाईटेक बस स्टैंड से पेंडीडीह तक सभी प्रकार के हॉर्न एवं ध्वनि विस्तारक उपकरण का उपयोग पूर्णतः वर्जित है, के संबंध में बसों आवश्यक सूचना स्टीकर लगाए गए। बैठक में बस मालिक संघ के पदाधिकारियों द्वारा सदैव यातायात नियम का पालन करने एवं व्यवस्था में पूर्ण सहयोग हेतु सहमति प्रदान की गई।
इस बैठक में बस महासंघ के अध्यक्ष एसएल दुबे, संरक्षक मोतीलाल शर्मा, सचिव प्रहलाद तिवारी, रविराज शर्मा, सुशील साहू शाहनवाज खान, राजेश यादव आदि बस मालिक संचालक उपस्थित रहे।