कोल इंडिया के अफसर-कर्मियों के वेतन विवाद को लेकर दायर मुकदमों की सुनवाई मध्यप्रदेश के जबलपुर उच्च न्यायालय में होगी। एक ही याचिकाकर्ता द्वारा दायर इन स्थानांतरण याचिकाओं में, WP(C) संख्या 8753/2023 (दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित), WPS संख्या 4064/2023 (छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित) और W.P. (C) संख्या 28435/2023 (ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित) को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
बिलासपुर/रांची(theValleygraph.com)। कोल इंडिया (Coal India) के अधिकारियों के वेतन विसंगति के मामले की सुनवाई अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में होगी। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर मुकदमों की सुनवाई जबलपुर हाइकोर्ट की डबल बेंच में होगी। यह आदेश कोल इंडिया द्वारा सभी मुकदमों की एक जगह सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सीटी रविकुमार एवं संजय करोल की बेंच ने दी।
कोयला मजदूरों के 11वें वेतन समझौता होने के बाद अधिकारियों ने वेतन विसंगति को लेकर जबलपुर हाइकोर्ट समेत बिलासपुर हाइकोर्ट, दिल्ली हाइकोर्ट, ओडिशा हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। अधिकारियों का कहना था कि 11वें वेतन समझौता को लागू करने में डीपीई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। जबलपुर हाइकोर्ट ने 29 अगस्त 2023 को सुनवाई के बाद अपने फैसले में 11वें वेतन समझौता पर रोक लगाने एवं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (डीपीइ) के दिशा-निर्देश के अनुसार अधिकारियों के वेतन विसंगति को दूर करने का निर्देश दिया। इसके बाद कोल कर्मियों के सितंबर 2023 के वेतन भुगतान पर संकट हो गया था। बाद में 22 जून 2023 को कोल मंत्रालय द्वारा 11वें वेतन समझौता को लागू करने का आदेश रद्द कर दिया गया। इसके बाद भी बढ़ा हुआ वेतन भुगतान होता रहा। इस वजह से इसकी सुनवाई अलग-अलग राज्यों में होती रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी मामलों की सुनवाई अब मध्य प्रदेश के जबलपुर हाइकोर्ट में होगी।
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